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Electricity Bill Pay नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये ऐलान

Electricity Bill Pay: एक बार फिर, बिजली उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का फायदा उठा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू की जाएगी।

योजना का पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा; दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। 30 नवंबर तक UTS में पंजीकरण करवाने वाले उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिलेंगे।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने का भी विकल्प मिलता है।

पहले पंजीकृत उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिलेंगे

एक किलोवॉट तक भार वाले ग्राहक को पहले और दूसरे चरणों में पूरे भुगतान पर सरचार्ज राशि से पूरी तरह से छूट मिलेगी। वहीं तीसरी स्टेज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इसी तरह, पहले चरण में सरचार्ज में ९० प्रतिशत की छूट मिलेगी और दूसरे चरण में १२ किस्तों में भुगतान पर ७० प्रतिशत की छूट मिलेगी। किलोवॉट से अधिक भार वाले घरेलू ग्राहकों के पास एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने के दो विकल्प हैं।

30 नवंबर तक बकाए का पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत, तीन किस्तों में 80 प्रतिशत और छह किस्तों में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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15 दिसंबर से पहले, पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट और छह किस्तों में भुगतान पर 60% की छूट मिलेगी. 16 दिसंबर के बाद, पूर्ण भुगतान पर 70%, तीन किस्तों में भुगतान पर 60% और छह किस्तों में भुगतान पर 50% की छूट मिलेगी।

तीस नवंबर तक, तीन किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाए का पूरा भुगतान 80% और तीन किस्तों में भुगतान 70% की छूट मिलेगी। दोनों विकल्पों में भुगतान पर दस प्रतिशत की छूट मिलेगी।

तीन किलोवॉट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत और तीन किस्तों में 50 प्रतिशत का भुगतान मिलेगा।

वेबसाइट पर जाकर बिल संशोधन कर सकते हैं

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना अवधि में उपभोक्ता बिल में संशोधन की जरूरत होगी, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालयों, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर या विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता वेबसाइट पर अपना संशोधित बिल देख सकता है।

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