Income tax On Gifts: दिवाली पर गिफ्ट खरीदने का चलन लंबे समय से चला आया है। सैलरीड प्रोफेशनल्स भी दीवाली पर बोनस की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
साथ ही, बोनस गिफ्ट्स का इंतजार किसे नहीं करता? लेकिन जब ये चर्चा में आते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इसलिए टैक्स प्रावधान को पूरी तरह से समझना महत्वपूर्ण है
गिफ्ट और बोनस पर टैक्स नियम क्या हैं?
टैक्स कानून में गिफ्ट टैक्स लगता है, चाहे वह कैश हो, अचल संपत्ति (Immovable Property) या चल संपत्ति (Movable Property)।
क्या हर गिफ्ट पर टैक्स लगाया जाता है?
क्या हर गिफ्ट पर टैक्स लगाया जाता है?
ऐसा नहीं है कि आपके हर गिफ्ट पर टैक्स लगता है; इसके बजाय, अमाउंट के ऊपर जाने पर आप टैक्सेशन के दायरे में आ जाते हैं। इसके अलावा, पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और अन्य करीबी परिवारजनों से मिलने वाले उपहार पर टैक्स नहीं लगेगा।
बोनस के नियम क्या हैं?
गिफ्ट कैश या बोनस टैक्स के तहत आता है। लेकिन एक साल में 5,000 रुपये से अधिक नहीं जाना चाहिए। अगर आपको एक साल में 5,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट या बोनस मिला है, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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साल में 5,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट या बोनस आपको टैक्स नहीं देना होगा; हालांकि, अगर इससे अधिक हुआ तो आपको उतने पैसे पर टैक्स देना होगा। आपको दीवाली बोनस देने वाली कंपनी सीधे आपकी सैलरी का हिस्सा है और इसे टैक्स के दायरे में रखा जाता है।
दूर के रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए क्या नियम लागू होते हैं?
यदि दूर के दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट की बात करें, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2) के अनुसार, अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये सालाना की लिमिट से अधिक है, तो उस पर टैक्स लगेगा।
यानी कि 50,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गिफ्ट का पूरा मूल्य इससे बाहर गया, तो पूरे मूल्य पर कर लगेगा। अगर जमीन या अन्य संपत्ति गिफ्ट में दी गई है, तो आपको इसके स्टांप वैल्यू पर टैक्स देना होगा। 50,000 से अधिक की स्टांप वैल्यू पर टैक्स देना होगा, और अगर यह 10% से अधिक है तो आपको टैक्स देना होगा।
इन गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता—
टैक्स फ्री गिफ्ट्स भी हैं। शादी में मिलने वाले गिफ्ट टैक्सेशन में नहीं आते। वसीयत या विरासत में प्राप्त उपहार भी टैक्सेशन से बचते हैं।
साथ ही, अगर गिफ्ट देने वाला अपनी मौत की आशंका में किसी को कुछ देता है, तो गिफ्ट लेने वाले को टैक्स नहीं देना होगा।