Delhi NCR Public: इस इलाके की पब्लिक को खाली करने होंगे अपने घर, नोटिस जारी

Delhi NCR Public: चिंटल पैराडिसो सेक्टर 109 के असुरक्षित टावरों को बैरिकेड करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गुरुवार को एडीसी की टीम ने वहां का दौरा करने के बाद जल्द से जल्द बैरिकेडिंग करवाई जाएगी। ऐसे में, बिल्डर से प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।
समस्या यह है कि कुछ परिवार अभी भी असुरक्षित घोषित टावरों में रह रहे हैं। सुरक्षा भी इन परिवारों की पीड़ा है। हाल ही में सोसायटी के असुरक्षित टावर से छज्जा गिरने के बाद बिल्डर को बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया है।
जिला उपायुक्त ने इन फ्लैट्स में रह रहे परिवारों को फ्लैट खाली करने के लिए कई बार आदेश दिए हैं, लेकिन फ्लैट अभी तक खाली नहीं हुए हैं। अब कार्य के नोडल अधिकारी और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट डीटीपी एनफोर्समेंट मनीष यादव फ्लैट मालिकों के नाम पर दो अलग नोटिस भेजने की योजना बना रहे हैं।
दो घटनाओं ने भय बढ़ा दिया:
फरवरी 2022 में चिंटल में पहली बार ड्रॉइंग रूम की छत गिरी, और नौ नवंबर को टावर D का छज्जा अचानक गिर गया। इससे निवासी भी डर गए और प्रशासन भी अब कोई खतरा नहीं उठाना चाहता।
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ऐसे में फिलहाल अनसेफ क्षेत्र की बैरिकेडिंग करने के आदेश दिए गए हैं. इसके बाद टावरों को ध्वस्त करने की जरूरत है या नहीं, और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर विचार होगा।
बैरिकेडिंग का निर्णय होगा:
गुरुवार को एडीसी हितेश कुमार मीणा ने बिल्डर को तत्काल बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया। ऐसे में, बिल्डर अब पूरे फेज वन को घेरना चाहता है, लेकिन निवासियों को बीच में पार्क का एक हिस्सा छोड़ना चाहिए। चिंटल्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जेएन यादव ने कहा कि पार्क को कैसे छोड़ दिया जाए अगर पूरा क्षेत्र असुरक्षित है?
ऐसे में, उन्होंने एडीसी के आदेशों के खिलाफ उपायुक्त को एक ईमेल भेजकर कहा कि वे सीधी बैरिकेडिंग चाहते हैं ताकि सुरक्षित फेज टू और असुरक्षित फेज वन की टावरों को अलग किया जा सके। अब उपायुक्त का जवाब चाहिए।
टावर असुरक्षित घोषित किए गए:
IIST दिल्ली के फेज वन के पांच टावर (D, E, F, G और H) को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद, इन घरों को खाली करने के लिए बार-बार कहा गया, जिसके बाद अधिकांश निवासियों ने फ्लैट खाली कर दिया। तीन टावर डी, ई और एफ पहले से ही खाली हो गए थे। एच टावर में 15 परिवार और जी टावर में चार परिवार अभी भी हैं।
खाली करने के आदेश कई बार दिए गए हैं:
नौ अक्टूबर को जिला उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने चिंटल पैराडिसो के टावरों को खाली करने का भी आदेश दिया था, लेकिन अभी तक लोगों ने टावरों को पूरी तरह से खाली नहीं किया है। Delhi Institute of Technology (IIT) द्वारा जारी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में असुरक्षित पाए गए इस टावर को खाली करने के कई सुझावों के बावजूद कुछ लोगों ने इसे नहीं छोड़ा।
Delhi की इन कॉलोनियों में मकान को 19 नवंबर तक खाली करने का आदेश जारी किया गया है. डीसी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवासियों को 15 दिनों का समय देने का आदेश दिया है।