Tax Saving : टेक्स सेव करने के लिए करें काम, नहीं देना होगा पैसा

Tax Saving : देश में टैक्स देना पड़ता है जो भी व्यक्ति टैक्स स्लैब में बताई गई आय से अधिक सालाना कमाई करता है। सरकार टैक्स के माध्यम से कई विकास योजनाओं को लागू करती है।

लेकिन सरकार टैक्स (Tax Saving) बचाने के लिए कई तरीके भी देती है। टैक्स सेविंग की जा सकती है अगर लोग पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। ऐसे में, टैक्स बचाने के लिए प्रभावी विकल्पों पर चर्चा करेंगे।

घर लोन- लोगों को होम लोन मिल सकता है, जिससे टैक्स बचाया जा सकता है।

होम लोन टैक्स बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। होम लोन लेने के बाद चुकाए जा रहे प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज पर टैक्स बचाएँ।

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80 सी: इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी टैक्स बचाया जा सकता है। साल में इसके तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचाया जा सकता है। 80 सी के तहत टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, पीएफ, एनपीएस, एलएसएस आदि का उपयोग किया जा सकता है।

मेडिकल सुरक्षा— आजकल लोग भी मेडिकल इंश्योरेंस रखते हैं। वहीं लोग मेडिकल इंश्योरेंस से बच सकते हैं। लोगों को आईटीआर दाखिल करते वक्त टैक्स बचाया जा सकता है अगर वे खुद का या अपने माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं.

शिक्षण अनुदान- शिक्षा लोन पिछले कुछ समय से काफी बढ़ गया है। अगर किसी ने अध्ययन लोन ले रखा है, तो उस पर टैक्स बचाया जा सकता है। ITR दाखिल करते वक्त 80E के तहत टैक्स सेविंग की जा सकती है।

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