Old Pension Scheme: केंद्रीय सरकार ‘पुरानी पेंशन‘ को लागू करने की मांग कर रही है। कर्मचारी संघों ने सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। रेलवे और रक्षा विभाग में अनिश्चिकालीन हड़ताल की मांग को लेकर कर्मियों से वोटिंग की जा रही है।
दूसरी ओर, विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘पुरानी पेंशन’ व्यवस्था में शामिल करने के लिए फाइलों में भी तेजी आई है।
अब केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सिर्फ आठ दिन बचे हैं। उन्हें इस अवधि में ही सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी, साथ ही एनपीएस से ओपीएस में शामिल किए गए कर्मियों की सूची भी जारी करनी होगी।
30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी होगा
यह कार्यालय ज्ञापन भी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन है। सूत्रों के अनुसार, सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक (Old Pension Scheme) तौर पर बताया गया है कि नियमों के अनुसार, जो भी कर्मचारी या अधिकारी पुरानी पेंशन के लाभ के हकदार हैं, उनकी फाइल 30 नवंबर से पहले पूरी करनी चाहिए.
अंतिम आदेश। इस संबंध में, कुछ विभागों ने डीओपीटी कार्यालय से (Old Pension Scheme) पत्राचार किया है। 10 नवंबर को, भारतीय रेलवे, जिसमें 11 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, ने सभी प्रमुख वित्तीय सलाहकार, जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों को उक्त आदेशों से अवगत कराया।
रेलवे बोर्ड ने सात नवंबर को ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ से एक कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मियों को 30 नवंबर तक अंतिम आदेश देना होगा। संबंधित आदेश को पहले 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाना था।
इन केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प मिला था
केंद्रीय सरकार ने रिटायर्ड और सेवारत कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने का अवसर दिया है। मार्च में केंद्रीय कर्मियों को पहले यह विकल्प दिया गया था।
जुलाई में अखिल भारतीय सेवाओं (ASI) के चुनींदा अफसरों को भी यह विकल्प दिया गया। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मियों से पूछा कि क्या वे भी एनपीएस से ओपीएस में जा सकते हैं। इनके अलग-अलग कट ऑफ डेट थे।
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सात नवंबर को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन आने वाले एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि इस विकल्प का उपयोग करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी अब 30 नवंबर तक अंतिम आदेश जारी कर सकती है।
इससे पहले, 31 अक्तूबर, 2023 तक आवश्यक आदेश जारी किया जाना था।
क्यों कट ऑफ डेट बढ़ाया गया?
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को संबंधित अथॉरिटी या नियुक्ति अथॉरिटी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। विभिन्न विभागों से आग्रह पत्रों पर विचार करने के बाद, ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेने की कट ऑफ डेट को 30 नवंबर कर दिया है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत, ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प दिया गया था, जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर काम करते थे।
ऐसे कर्मियों को 31 अगस्त तक एक विकल्प चुनने का समय दिया गया था। मार्च 2023 में ये आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेश से पहले कुछ कर्मचारी रिटायर हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें भी एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा या नहीं। सरकार ने बताया कि वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी
केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को, जो एक जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि से पहले ही पूरी हो चुकी थी।
पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती की सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया गया था। जनवरी 2004 के बाद कुछ कारणों से ऐसे कर्मचारी सेवा में आए। 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले उन कर्मियों का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग पहली जनवरी 2004 के बाद मिली। उन्हें पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिल सका। एनपीएस में शामिल हो गए। केंद्रीय कर्मचारियों ने 1972 (अब 2021) के केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के तहत पेंशन योजना के लाभों को बढ़ाने की मांग की। उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में कर्मियों ने आश्रय लिया। 3 मार्च 2023 को, जब उनके पक्ष में निर्णय हुआ, केंद्र सरकार ने उन सभी कर्मियों को बर्खास्त कर दिया।
AI को भी ये विकल्प दिए गए
केंद्रीय सरकार ने पूर्ववर्ती पेंशन योजना (OPS) में शामिल होने का भी निर्णय चुनिंदा अखिल भारतीय सेवाओं (IAS) के कर्मचारियों को दिया था। 13 जुलाई, 2023 को सरकार ने एक आदेश में कहा कि ऐसे आईएस अधिकारी को 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले नियुक्त किया गया था। एनपीएस में शामिल हो गए। पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत कवर करने का एकमुश्त विकल्प पहली जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में आए अधिकारियों को दिया जा सकता है। इस शर्त को पूरा करने वाले आईएस अधिकारी को ओपीएस से एनपीएस में परिवर्तित करने का अधिकार है।
कर्मचारियों को बारगी विकल्प दी गई
सरकार ने कहा कि मामले की जांच वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग से की गई है, विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और अदालतों के फैसलों को देखते हुए। इसके बाद, सभी मामलों में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है।
उसकी भर्ती 22 दिसंबर, 2003 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लिए जारी की गई अधिसूचना से पहले नहीं हुई थी; हालांकि, जो कर्मचारी एक जनवरी, 2004 को या उसके बाद नौकरी पर आए, उन सभी को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने का एक बारगी विकल्प दिया गया था। यदि कर्मचारी निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (Old Pension Scheme) से सुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्तूबर, 2023 तक आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन अब इस तिथि को 30 नवंबर कर दिया गया है