Bank Locker में रखे हुए 18 लाख को खा गया दीमक, बैंक नहीं देगा एक भी रुपया

Bank Locker: बैंक के लॉकर में सब कुछ सुरक्षित रहता है, खासकर गहने। लेकिन वास्तव में बैंक लॉकर सुरक्षित हैं? क्योंकि हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद सभी को पता होना चाहिए कि बैंक लॉकर में रखी गई चीजों की क्या सुरक्षा है?

बैंक लॉकर के नियमों को बताने से पहले कुछ घटनाएं बताएँ: उस सप्ताह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा (BANK OF BARODA) के लॉकर में रखे 18 लाख रुपये के नोटों में दीमक लग गई। महिला ग्राहक ने इसके बाद शाखा प्रबंधक से शिकायत की है।

काउंट होल्डर अलका पाठक ने कहा कि वे पहले से नहीं जानते थे कि लॉकर में पैसे नहीं रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने जेवर के साथ बैंक के लॉकर में 18 लाख रुपये भी रख दिए थे। बैंक अब मामले की जांच कर रहा है।

ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं..।

हरियाणा के अंबाला में बैंक लॉकर से जुड़ा दूसरा मामला सामने आया है. एक सहकारी बैंक के लॉकर में चोर ने 32 बैंक लॉकर में जेवर और अन्य महत्वपूर्ण सामान चुराकर भाग गए। अभी पूरा अनुमान लगाना बाकी है।

क्योंकि लोग लॉकर में बहुमूल्य सामान रखते हैं दरअसल, ये घटनाएं इसी हफ्ते हुई हैं। लेकिन ऐसी खबरें आती रहती हैं।

लेकिन यहां ये जानना जरूरी है, क्या दीमक जो बैंक लॉकर (Bank Locker) में रखे पैसे खाई गई, क्या उसका भरपाई बैंक करेगा? या फिर अगर एक चोर अंबाला बैंक में 32 लॉकर तोड़कर उसमें रखे सामान लेकर भाग गया, तो क्या बैंक इसके लिए जिम्मेदार है और ग्राहक को पूरा पैसा वापस मिलेगा?

RBI New Rule: पोस्ट ऑफिस में करें 2000 के नोट जमा, जानें नया नियम

आज हम ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बैंक लॉकर और आप बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं, RBI की नई निर्देशों को पढ़ें।

अगस्त 2022 में, रिजर्व बैंक ने सेफ डिपॉजिट लॉकर पर नए नियमों को सर्कुलर रूप से जारी किया। इस नियम के अनुसार, बैंकों को एक जनवरी 2023 तक वर्तमान लॉकर मालिकों के साथ अपने ऋणों को रिवाइज करना था। पुराने लॉकर मालिकों पर ये नियम लागू होने थे। जनवरी 2022 से ये नियम नए ग्राहकों पर लागू होंगे। बैंकों के लिए मौजूदा लॉकर ग्राहकों के लिए कृषि नवीनीकरण की अवधि 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। नवीन नियमों के तहत अब बैंक के लॉकर में सामान रखा जाता है।

क्या नया नियम है? (बैंक लॉकर नियम)

इसके अलावा, बैंकों को एक बार में अधिकतम तीन साल तक लॉकर किराया लेने का अधिकार होगा। मुख्य बात यह है कि बैंक अब शर्तों का हवाला देकर किसी ग्राहक को नुकसान होने पर पूरी भरपाई नहीं कर सकेगा।

बैंकों को जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते RBI के संशोधित नियमों के अनुसार, बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त नहीं हैं, जिससे बैंक आसानी से ग्राहक को नुकसान होने पर किनारा कर सकें। क्योंकि बैंक अक्सर एग्रीमेंट शर्तों का हवाला देते हुए अपनी कर्तव्यों से भाग जाते हैं।

RBI नियम के अनुसार, बैंक की लापरवाही से चलते लॉकर में रखे सामान को नुकसान होने पर बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। लॉकर वाले क्षेत्र की सुरक्षा करना बैंकों की जिम्मेदारी है। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरह का नुकसान, जैसे आग, चोरी, डकैती या इमारत गिरना, बैंक क्षेत्र में अपनी लापरवाही, चूक या कमीशन से नहीं होगा।

बैंक लॉकर क्या रख सकता है?
बैंक लॉकर के नए नियमों के अनुसार, बैंकों और ग्राहकों को नए एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वहां क्या रखा जा सकता है और क्या नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, ग्राहक बैंक लॉकर में सिर्फ ज्वेलरी, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैध सामान रख सकते हैं। बैंक लॉकर तक एक्सिस केवल ग्राहक को मिलेगा; परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को इसे खोलने की सुविधा नहीं होगी।

अब RBI के नए नियम ग्राहकों को कुछ हद तक राहत देंगे। बैंक लॉकर (Bank Locker) से नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर सामग्री क्षतिग्रस्त होने पर ग्राहक को पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा।

लेकिन मुआवजे पर भी शर्त है। बैंकों की जिम्मेदारी केवल लॉकर के वार्षिक किराये के सौ गुना तक होगी, इसलिए आपको लॉकर में सामान रखने से बचना चाहिए जो सालाना किराया के सौ गुना से अधिक कीमत का है।

यदि एक लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपये है, तो ग्राहक को लॉकर में रखे सामान गायब होने पर मुआवजे के तौर पर केवल 1 लाख रुपये मिलेंगे।

बैंक लॉकर में क्या नहीं रखा जा सकता है
बैंक लॉकर में हथियार, नकदी या विदेशी मुद्रा या दवाएं या कोई घातक जहरीला सामान नहीं रखा जा सकेगा. लॉकर में पैसे रखना कानून के खिलाफ होगा और बैंक नुकसान पर कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

एक रुपया नहीं मिलेगा। बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है।

बैंक लॉकर में नकदी नहीं होनी चाहिए; इसलिए, यहाँ धन रखना RBI के नियमों के खिलाफ है। बैंक लॉकर एक मास्टर कुंजी से संचालित होते हैं. ग्राहक की अपील पर बैंकर पहले लॉकर खोलता है और वहां से चला जाता है, फिर ग्राहक अपनी चीजें रखता है। बैंक कर्मचारी को इसे दिखाना आवश्यक नहीं है। लेकिन ग्राहक को नियम जानना चाहिए ताकि भविष्य में परेशानी न हो।

लॉकर किराये में बदलाव: एक नए नियम के अनुसार, बैंकों (Bank Locker) के साथ लॉकर रखने के लिए अब स्टांप पेपर पर साइन किया जाएगा। लॉकर के किराये में भी बदलाव हुआ है। ये महीने में 1350 रुपये से 20,000 रुपये तक हो सकते हैं। मेट्रो शहरों में अतिरिक्त स्मॉल लॉकर के लिए 1350 रुपये, स्मॉल के लिए 2200 रुपये, मीडियम के लिए 4000 रुपये, अतिरिक्त मीडियम 4400 रुपये, लार्ज के लिए 10,000 रुपये और अतिरिक्त लार्ज 20,000 रुपये देना होगा।

आप बैंक में ज्वाइंट लॉकर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों को बैंक में पहुंचकर एक संयुक्त पत्र पर साइन करना होगा।

लॉकर के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को नियमों के तहत बैंक सेविंग अकाउंट भी खोला जा सकता है।

बैंक लॉकर नियमों में नॉमिनी क्या है?
लॉकर धारक ने किसी को नॉमिनी बनाया है, तो उसकी मौत के बाद नॉमिनी को लॉकर खोलने और सामान निकालने का अधिकार होता है। पूरी जांच पूरी होने के बाद बैंक इन एक्सेस को नॉमिनी को देते हैं।

गौरतलब है कि पुराने लॉकर एग्रीमेंट में ग्राहकों को लॉकर से गायब हुए सामान या किसी आपातकालीन परिस्थिति में लॉकर के अंदर उपलब्ध सामान की रिकवरी नहीं मिलती थी। लेकिन RBI के नए नियमों के तहत अब ग्राहकों को शर्तों के साथ मुआवजे मिलते हैं

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