Non Taxable Income: ऐसी इन्कम पर नहीं देना होता टेक्स, जानिए

Non Taxable Income: टैक्स बचाने के लिए सैलरीड क्लास हमेशा परेशान रहते हैं। इस बार आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय 31 जुलाई था।

इसके बाद लोगों ने लंबे समय तक रिफंड (Non Taxable Income) का इंतजार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आय पर कोई कर नहीं देना होगा? अक्सर बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है।

आप इन इनकम सोर्स पर जीरो टैक्स देना होगा। आपको इन तरह की आय को IR में मेंशन करना चाहिए।

नॉन टैक् सेबल इनकम किसी भी वर्ष में आपकी आय पर टैक्स नहीं देना होता है। यह आय आयकर की गणना से पूरी तरह बाहर है। आइए जानें किस तरह की आय पर आपको कर नहीं देना होगा।

यदि टैक् सपेयर को किसी रिश्तेदार से एक गिफ्ट मिलता है, तो यह आय कर योग्य नहीं है। यदि आपके रिश्तेदार दूसरे देश में रहते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। रिश्तेदारों से अलग होने वाले ऋणों पर छूट केवल 50,000 रुपये से कम होगी।

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पॉलिसी की मैच् योरिटी या मौत पर इंश् योरेंस पॉलिसी से मिलने वाले पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता। बीमे पर मिलने वाली रकम अक्सर अलग हो सकती है।

आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत खेती की आय भी टैक्स फ्री है। पशुपालन और मुर्गी पालन से भी आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है।

ग्रेच्युटी क्रेडिट भी कंपनी के कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवा देने के बदले मिलता है। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। गैर-सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में शामिल हैं।

सरकारी जमा योजनाओं, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, पर ब्याज टैक्स फ्री होता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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