PAN Card: जैसा कि आप जानते होंगे, पैन कार्ड हर वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है। बैंकिंग और अन्य सेवाओं के लिए पैन कार्ड आवश्यक हैं।
व्यापार में इसकी जरूरत है। आयकर विभाग इस कार्ड को 10 अंकों का एकल अल्फान्यूमेरिक नंबर देता है। हालाँकि, बहुत से लोग एक के अलावा भी पैन कार्ड रखते हैं।
ऐसी स्थिति में क्या सही है, भले ही इसका कारण आपका पहला पैन कार्ड खो देना या खराब हो जाए? जानते हैं।
किन लोगों को पैन कार्ड चाहिए?
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भारत में पैन कार्ड रखना हर किसी के लिए अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पैन कार्ड नहीं रखते हैं। हालाँकि, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हैं। जिन लोग आईटीआर भरते हैं और उनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उनके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज है। आयकर विभाग लोगों की आर्थिक स्थिति को इस कार्ड के माध्यम से भी देखते हैं।
क्या आप एक से अधिक पैन कार्ड रखते हैं?
क्या एक से अधिक पैन कार्ड पहचान और वित्तीय लेनदेन के लिए रख सकते हैं? नहीं, यह उत्तर है। दरअसल, कानून कहता है कि किसी व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड होना चाहिए। एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। आयकर विभाग ऐसे लोगों या संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में भारी जुर्माना या जेल भी भरना पड़ सकता है।
पैन कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो क्या करें?
आप आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या खराब हो गया है।
यदि आप अपने यूनिक नंबर को जानते हैं तो आप पैन कार्ड को पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड खो जाने पर पहले पुलिस थाने में शिकायत करें. फिर आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।