नहीं भर पाए Income Tax Return तो तुरंत कर लें ये काम

Income Tax Return: टैक्सपेयर्स को आयकर नोटिस से बचने का मौका मिल गया है जो 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं।

दरअसल, आयकर विभाग ने देरी से आईटीआर, यानी बिलेटेड आईटीआर, फाइन करने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए समय निर्धारित है और इसके लिए भुगतान भी करना होगा।


5 सितंबर तक, आयकर के आंकड़ों के अनुसार 6.98 करोड़ टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है। इनमें से 2.45 करोड़ लोगों को भी टैक्स रिफंड मिल चुके हैं। लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स अभी भी आईटीआर फाइल नहीं बनाए हैं, इसलिए करदाता बिलेटेड आईटीआर फाइल बना सकते हैं।

बिल्डेड आईटीआर के लिए पैसा?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत, डेडलाइन से चूकने वाले टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी वसूलकर बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलता है।

सालाना पांच लाख रुपये से अधिक कमाई वाले टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये की फीस देनी होती है, जबकि पांच लाख रुपये से अधिक कमाई वाले टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये की फीस देनी होती है।

आईटीआर फाइलिंग की देरी?

आयकर विभाग ने छूटे टैक्सपेयर्स से बिलेटेड आईटीआर जल्द से जल्द जमा करने की अपील की है। आयकर नियमों के अनुसार, टैक्सपेयर्स को प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम आईटीआर फाइलिंग तारीख से छह महीने का समय मिलता है।

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इस प्रकार, टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

बिल्टेड रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना चाहिए?

बिल्डेड आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया सामान्य आईटीआर की तरह ही होती है। मुख्य अंतर यह होगा कि लागू आईटीआर फॉर्म भरते समय, ड्रॉप-डाउन मेनू में संबंधित बॉक्स में “धारा 139(4) के तहत दायर रिटर्न का चुनाव करना होगा”।

यदि आप FY2022-23 (AY 2023-24) के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो आपको केवल FY 2022-23 के लिए लागू ITR भरना होगा, किसी पिछले या बाद के वित्तीय वर्ष के लिए नहीं।

पेनाल्टी जुटाने के दो तरीके हैं

टैक्सपेयर्स को बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने से पहले आयकर विभाग से लागू लेट फाइन या पेनाल्टी जमा करना होगा। बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर विलंब शुल्क या जुर्माना चालान संख्या 280 का भुगतान किया जाता है।


NSDL की वेबसाइट पर करदाता बिलेटेड पेनाल्टी का भुगतान कर सकते हैं।
लेट फाइन भी करदाता नजदीकी बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं।

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