Indian Railway: 2 दिन की छुट्टी के बाद नहीं मिलती रेल्वे में इसे नाइट ड्यूटी

Indian Railway: जब ट्रेन ड्राइवर या लोकोपायलट 48 घंटे या दो दिन से अधिक की छुट्टी से लौटता है, तो उसे रात में ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दी जाती।

छुट्टी से लौटा लोकोपायलट शायद रात की ही ट्रेन चला रहा हो। रेलवे ने इसकी वजह यात्रियों से जुड़ी बताई। आप भी रेलवे की प्रशंसा करेंगे जब आप इसकी वजह भी जानेंगे।

जब कोई कर्मचारी छुट्टी से लौटता है, तो उसे पहले से ही वही काम सौंपा जाता है। चाहे वह एक लंबी छुट्टी से लौटा हो या दो या चार दिन की छुट्टी से।

लेकिन रेलवे में सख् त नियम हैं। यदि कोई लोको पायलट छोटी छुट्टी से वापस आया है, तो उसके लिए कुछ अलग नियम लागू होंगे।

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ये नियम हैं

रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदीप कुमार ने बताया कि 48 घंटे से अधिक की छुट्टी से लौटने पर लोकोपायलट को रात की ड्यूटी नहीं मिलती है।

दो दिन की छुट्टी के बाद वापस आने पर लोगों को शक होता है कि वे रात में सो नहीं पाए हैं या ठीक से नींद नहीं ले पाए हैं. इसलिए, अगर लोकोपायलट को झपकी आ जाए तो ट्रेन चलाते समय हादसा हो सकता है।

इसलिए, छुट्टी से वापस आने के बाद उसकी पहली नौकरी दिन में होती है, जिससे वह शायद रात में ठीक से सो सकेगा. अगले दिन की नौकरी भी शायद उसे रात में दी जाए।

इसी तरह, अगर कोई लोकोपायलट तीन महीने से अधिक छुट्टी पर गया है और फिर लौटकर आया है, तो उसे शराब पीने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। उस लोकोपायलट को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रांसफर होकर नए रूट पर आता है। यानी एक लंबी छुट्टी के बाद नवीन मानता है।

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