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HRA Claim: भूल कर भी न करें ये गलती, वरना होगा ये

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HRA Claim: भूल कर भी न करें ये गलती, वरना होगा ये

HRA Claim: क्या आप घर किराया अलाउंस (HRA) का भुगतान करते हैं? इस उत्पादन से कोई व्यक्ति लाभ उठा सकता है। इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के सेक्शन 10 (13A) के तहत इस निकासी से लाभ मिलता है। यह डिडक्शन आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है।

जिनकी टैक्स लायबिलिटी अधिक है, वे कम से कम इस डिडक्शन का लाभ उठाना चाहिए। यदि आप बड़े शहरों में किराए के घर में रहते हैं तो यह डिडक्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है।

इसकी वजह बड़े शहरों में अधिक घर किराया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि HRA डिडक्शन क्लेम करना व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर के लिहाज से भी बेहतर है क्योंकि यह वित्तीय स्थिरता का संकेत है।

HRSA डिडक्शन क्लेम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।

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इन बातों का ध्यान नहीं रखने पर नोटिस आ सकता है

एचआरए उत्पादन अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक होता है। एचआरए डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ लोग आवश्यक डॉक्युमेंट्स नहीं देते हैं।

किराया के घर में नहीं रहने के बावजूद कुछ लोगों ने HRA डिडक्शन क्लेम किया है और फर्जी दस्तावेजों को सब्मिट किया है। इन परिस्थितियों में आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को सूचना दे सकता है।

एचआरए क्लेम को भी विभाग जांच सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट भी पेनाल्टी लगा सकता है अगर उसे पता चलता है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है।

HRA के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत है

SAG Infotech के MD अमित गुप्ता ने बताया कि अगर आपको HRA डिडक्शन से संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलता है, तो आपको उसका उचित जवाब देना होगा।

गुप्त का कहना है कि HRA क्लेम करने की शर्तों को जानना महत्वपूर्ण है। जिस घर में आप रहते हैं, उसकी रेंट एंग्रीमेंट होनी चाहिए। यह एचआरए डिडक्शन के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेज है।

किराया भुगतान भी पारदर्शी होना चाहिए। किराया देने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं या चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मकानमालिक के पैन की जानकारी महत्वपूर्ण है

गुप्ता ने कहा कि अगर आपके घर का सालाना किराया एक लाख रुपये से अधिक है तो आपको अपने मकानमालिक से पैन डिटेल लेना चाहिए। रेंट रिसीट पर पैन का सही विवरण भी होना चाहिए।

अगर आपके घर मालिक के पास पैन नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 भरना होगा। यदि आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से रेंट रिटर्न लेते हैं, तो दोनों पक्षों को इन टैक्स रिटर्न में पूरी जानकारी दी जाएगी। किराया रिपोर्ट में दी गई जानकारी आईटीआर रिपोर्ट से मेल खानी चाहिए।