Income Tax Refund : जिन लोगों की आय टैक्सेबल है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को हर साल आयकर रिटर्न (Income Tax Refund) देना होगा। साथ ही, योग्य व्यक्ति इनकम टैक्स रिफंड मिलता है जब वे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं।
लेकिन कुछ लोग अभी भी इनकम टैक्स रिफंड नहीं पाए हैं और इंतजार कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इसके बारे में जानते हैं..।
टैक्स रिटर्न
आयकर विभाग ने शनिवार को टैक्सपेयर्स से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड के तेजी से निपटान के लिए पिछले वर्षों की बकाया मांगों के संबंध में सूचना देने को कहा है। आयकर विभाग से सूचना मांगने के बारे में कुछ करदाताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा. विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी इसका जवाब दिया।
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न्यूनतम आय टैक्स
“यह कदम करदाताओं के भले के लिए है, जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें अवसर दिया जा रहा है,” आयकर विभाग ने कहा।
विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 7.09 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। 6.96 करोड़ आईटीआर सत्यापित और 6.46 करोड़ रिटर्न अब तक संसाधित किए गए हैं। इनमें भी 2.75 करोड़ रुपये की रिफंड रिटर्न शामिल हैं।
आयकर शाखा
“हालांकि, ऐसे कुछ मामले हैं, जिनमें टैक्सपेयर्स को रिफंड बकाया है, लेकिन पिछली मांगें पूरी नहीं की गई हैं,” आयकर विभाग ने कहा।
ऐसे में, अगर आपको अब तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है, तो आप इनकम टैक्स विभाग से मांगी गई सूचना का जवाब देकर रिफंड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।