Pan Card Fine: सरकार ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड देश भर में बंद कर दिए हैं। सरकार ने यह कदम उठाया है क्योंकि पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं लिंकते हैं।
30 जून को आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने (Pan Aadhaar Link) का समय समाप्त हो गया। समय सीमा समाप्त होने पर सरकार ने यह कठोर कार्रवाई की है। इस समय भारत में 70.2 करोड़ पैन कार्ड हैं। इनमें से करीब 57.25 करोड़ लोगों ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ा है।
अगर आपने अब तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा है, तो आप भी सरकार की इस कठोर कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं।
पैन को आधार से अब भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब इसके लिए भारी जुर्माना देना होगा।
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पैन नंबर से जुड़ा है या नहीं, तो अपने फोन नंबर 567678 या 56161 पर UIDPAN 12 अंक का आधार नंबर 10 अंक का पैन नंबर लिखकर भेजें। यह पता लगाने के लिए कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
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एक आरटीआई के जवाब में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बताया कि लगभग 12 करोड़ लोगों ने तय समय सीमा में आधार पैन को लिंक किया है।
11.5 करोड़ लोगों के पैन कार्ड डीएक्टिवेट किया गया है। 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनाने वालों को आधार से लिंक करने की हिदायत दी गई। Income Tax Act की धारा 139A के तहत आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है।
100 रुपये का जुर्माना: नया पैन कार्ड बनाने का खर्च 100 रुपये से कम है, लेकिन पैन कार्ड को आधार से लिंक कर इसे फिर से प्रयोग करने पर सरकार 1000 रुपये का जुर्माना वसूल रही है। हालाँकि, नए पैन कार्ड अब हाथों-हाथ आधार से जुड़ रहे हैं।
पेन कार्ड बंद होने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति का पैन कार्ड बंद हो गया है, उसे इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। न तो डीमैट अकाउंट खुलवा पाएंगे, न ही ₹50000 से अधिक का म्युचुअल फंड यूनिट खरीद पाएंगे। जिन लोगों के आधार और पैन कार्ड में कोई लिंक नहीं है, वे डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं बना सकेंगे।