Train Late: ट्रेन कैंसल या लेट होना आम है। अगर अत्यधिक ठंड या बारिश होती है तो ट्रेन लेट हो ही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन लेट होने पर टिकट का पूरा पैसा वापस मिल सकता है?
रेलवे नियम आज आपको बताया जाएगा। रेलवे से यात्रा करने वाले बहुत से यात्रियों को इन नियमों का पता नहीं है। जो उनके अधिकारों को खो देता है।
रेलवे ने ट्रेन (Train Late) को समय पर चलाने में काफी सुधार किया है, लेकिन बहुत सी ट्रेन समय पर नहीं चलती, जिससे यात्रियों को कई समस्याएं होती हैं। यदि आप ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
रेलवे नियम: ट्रेन किन्हीं कारणों से कैंसिल होती है या 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चलती है, तो यात्री पूरा रिफंड ले सकता है। भारतीय रेलवे ट्रेनों को रद्द करने या देरी से चलने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देता है।
इसके बावजूद, अधिकांश यात्रियों को इसके बारे में पता नहीं है। यदि आपने टिकट रिजर्वेशन काउंटर से लिया है तो इसे कैंसिल करने के लिए वहाँ जाना होगा।
यदि आपने अपना टिकट ऑनलाइन लिया है, तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर तिकट कैंसिल कर सकते हैं।
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यदि चार्ट तैयार होने के बाद आपकी ट्रेन लगातार लेट होती है, तो टीडीआर दाखिल करें। अगर आपने टिकट काउंटर से लिया है, तो आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन, यानी अपने बोर्डिंग स्टेशन, पर टिकट सरेंडर करना होगा, जहां आपको फिर से टिकट मिलेगा।
वहीं, आप टीडीआर ऑनलाइन फाइल करके ई-टिकट पर रिफंड पा सकते हैं। आपको बता दें कि रिफंड मिलने में कम से कम तीन महीने, या चालिस दिन लगेंगे।
ट्रेन कैंसिल होने पर ऑटेमैटिक रिफंड मिलता है
इसके अलावा, यात्रियों को ऑटोमैटिक प्रक्रिया से पूरा भुगतान मिलता है अगर भारतीय रेलवे किसी ट्रेन को रद्द कर देता है। Online खरीदे गए ई-टिकट 3 से 7 दिनों के अंदर बैंक खाते में आते हैं।
यात्रियों को उनके पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटर टिकटों को संबंधित पीआरएस काउंटर से रिफंड करना होगा। यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 3 दिनों के भीतर टिकट रिफंड करना होगा।