GST: Online Gaming पर सरकार का बड़ा फैसला, GST Rule मे होगा संशोधन!

GST on Online Gaming कंपनियों और कैसीनो द्वारा कर की गणना के लिए सरकार ने GST कानून में संशोधन को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है। इसमें, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों द्वारा आंकड़ों के लिए मूल्यांकन पद्धति का जिक्र है। बता दें, कर की गणना में संशोधन पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद (GST Council) के निर्णय के आधार पर की गई है। यह परिवर्तन CGST (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 के माध्यम से CGST Rule 2017 में संशोधन करके पेश किए गए हैं, जो सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली तारीख से प्रभावी हैं।

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बुधवार को अधिसूचित किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म (Online Gaming Platform) और कैसिनो में की गई जमा राशि को कर उद्देश्यों के लिए कैसे माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, प्लेयर को किए गए रिफंड पर कर पर कोई राहत नहीं मिलेगी। ऑनलाइन गेमिंग कर योग्य बिक्री मूल्य प्लेटफ़ॉर्म पर जमा की गई कुल राशि होगी।

28% की पूरी टैक्स दर होगी लागू (GST Rate on Online Gaming)
ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना के बाद मामले से जुड़ी अस्पष्टता और अनिश्चितता का प्रभावी समाधान हो जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वॉलेट में पैसा जमा करना आपूर्ति के रूप में योग्य है या नहीं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने बताया कि नए मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार, ऑनलाइन जुआ कंपनियों और कैसीनो को भुगतान की गई कुल राशि पर 28% की पूरी कर दर लागू होगी, धन वापसी या वापसी की स्थिति में करदाता के लिए कोई राहत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्लेयर पूल में मौजूद नकद खरीद के लिए सरकार ने संक्रमणकालीन प्रावधान का संकेत नहीं दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार कुछ समय में परिपत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करेगी।

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क्या है सीजीएसटी (What is CGST?)
सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स। यह टैक्स कलेक्शन केंद्र सरकार के नाम पर होता है। इसमें खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य में होते हैं, यानी खरीद और बिक्री एक ही राज्य की सीमा के अंदर होती है, तो इसपर CGST+SGST वसूला जाता है। इसमें CGST केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है। वहीं SGST या स्टेट जीएसटी राज्य के हिस्से में जाता है। यानी एक राज्य के भीतर खरीद और बिक्री होने पर दो तरह के जीएसटी लगते हैं CGST+SGST, जिसमें से CGST केंद्र का हिस्सा होता है।

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