Axis Bank: रिजर्व बैंक ने कहा कि कार्रवाई 2 नवंबर, 2023 को जारी एक नोटिस के अनुरूप की गई है। केंद्रीय बैंक ने एक्सिस बैंक को कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि “भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें) (KYC) दिशानिर्देशों, 2016 का पालन नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई है।”
आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
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इससे हुई कार्रवाई
आरबीआई ने कहा, “केंद्रीय बैंक द्वारा एक खाते से संबंधित जांच की गई थी।” परीक्षण ने पाया कि एक्सिस बैंक कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से जुड़े रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने में असफल रहा था।“
बयान में कहा गया है कि एक्सिस बैंक उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार करने में विफल रहा है। साथ ही, कुछ ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा किए गए कॉल का कंटेंट या टेक्स्ट टेप पर रिकॉर्डिंग नहीं मिली, इसलिए यह कार्रवाई की गई।
वहीं, रिज़र्व बैंक ने नोटिस पर एक्सिस बैंक के जवाब से पता चला कि अनुपालन न करने का आरोप सही था और मौद्रिक जुर्माना लगाना चाहिए था।