Tenant Rights : अगर आप भी रहते है किराए के मकान में तो जान लें ये अधिकार

Tenant Rights: किराये के घर में रहना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। सिक्योरिटी मनी, आने-जाने, टोक-टोकी और मकान मालिक के अजीब-अजीब नियम किरायेदारों को परेशान करते हैं।

ऐसे में, किरायेदारों की सुरक्षा करने वाले कुछ कानूनों और अधिकारों को जानना चाहिए, ताकि आपको अपने मकान मालिक की इस तरह की दुर्व्यवहार से बचना पड़े।

किराये पर घर लेते समय एक रेंट एग्रीमेंट बनाएं। वहीं इस रेंट एग्रीमेंट में कुछ बातों का जिक्र जरूर करवाएं, ताकि आपको सुरक्षा मिल सके और मकान मालिक आपसे मनमाने तरीके से व्यवहार नहीं कर सके.

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रेंट एग्रीमेंट में इन बातों का ज़िक्र जरूर करें:

  • इन कुछ बातों को रेंट एग्रीमेंट में जरूर शामिल करें।
  • सबसे पहले, रेंट एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी का उल्लेख करना अनिवार्य है। ज्यादातर मकान मालिक अपने किरायेदारों से सिक्योरिटी पैसे ले लेते हैं और उन्हें वापस नहीं देते। ऋण का उल्लेख होने से आपको इसे वापस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
  • रेंट एग्रीमेंट में मकान खाली करने की शर्त भी शामिल करवाएं। दोनों पक्षों को मकान खाली करने या रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इससे किरायेदार और मकान मालिक दोनों परेशान नहीं होते।
  • रेंट एग्रीमेंट में सामान्य क्षति या घर की मरम्मत से जुड़े मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। घर मालिक किरायेदार को इसकी जिम्मेदारी दे सकता है। इसके बावजूद, मकान मालिक आपसे मनमाफिक रूप से मकान मेंटिनेंस नहीं वसूल सकता है।
  • किराये का घर लेने से पहले, आपको उसके साथ क्या मिल गया है सही से देख लें। आज आप चाहें तो फोटो और वीडियो बनाकर रख सकते हैं। आप अपने रेंट एग्रीमेंट में इसका भी जिक्र कर सकते हैं। इससे मकान खाली करने पर मकान मालिक आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से मनमर्जी से पैसे नहीं वसूल सकेंगे।

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