Pension Withdrawals: अगर आप भी पेंशन से पैसे निकालने का विचार कर रहे हैं, तो अब बहुत बदलाव हुआ है। नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसे निकालने के नियम बदल गए हैं। इस बारे में जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) से प्राप्त की गई है।
नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) से धन निकालने वाले अंशधारकों को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने “पेनी ड्रॉप” जांच की आवश्यकता बताई है। इससे अंशधारकों को समय पर पैसा मिलेगा।
खातों की असली स्थिति का पता चलेगा-
‘पेनी ड्रॉप’ प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (CRA) बैंक बचत खाते की असली और एक्टिव स्थिति की जांच करती हैं।
इसके अलावा, वह बैंक अकाउंट नंबर और “प्राण” (स्थायी निवृत्ति खाता नंबर) या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती है।
FD Scheme Closed: कल बंद हो जाएगी ये 2 एफ़डी स्कीम
सभी पेंशन निकासी के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:
एनपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट में सभी निकासियों और ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए ये प्रावधान लागू होंगे।
पेनी ड्रॉप कैसे होता है?
आपको बता दें कि लाभार्थी के बैंक खाते में कुछ पैसे डालकर, पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके, खाते की वैधता की जांच करने के लिए “परीक्षण लेनदेन” किया जाता है।
पीएफआरडीए ने एक नवीनतम अधिसूचना में कहा, “नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।”“