Bank EMI: क्या आप लोन नहीं चुका पाने पर बैंक की भारी भरकम पेनल्टी ब्याज दरों से परेशान हैं? आरबीआई (RBI) आपको बहुत कुछ देता है। आरबीआई ने बैंकों को पेनल्टी ब्याज दरों के नाम पर कर्ज लेने वालों से मनमाना पैसा वसूलने के कारण घेर लिया है।
साथ ही, रिज़र्व बैंक ने कर्जदारों को इन भारी ब्याज दरों से बचाने के लिए एक प्रस्ताव लाया है। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा है कि पेनल्टी को शुल्क के रूप में नहीं वसूला जाना चाहिए, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में।
बैंक मनमानी कर रहे थे—
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बैंकों को कर्ज लेने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यह रेवेन्यू ग्रोथ टूल था।
आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा, ‘ऐसा देखा गया है कि कई रेगुलेटेड इकाईयां पेनल्टी ब्याज दरें लगाती हैं। ये वर्तमान ब्याज दरों से अलग हैं।
सर्कुलर ने कहा, “ओरिजनल ब्याज दर के अतिरिक्त पेनल्टी ब्याज दर का इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।” समीक्षाओं से पता चला है कि विनियमित संस्थाओं में दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए अलग-अलग नियम हैं। ग्राहकों की शिकायतें और बहस इससे हुई हैं।”
ज्यादा कैश लेने पर घर आएगा Income Tax Notice
इन दो यूपी जिलों के बीच
Uttar Pradesh के इन दो जिलों के बीच चार लेन का एक्सप्रेसवे जल्द शुरू होगा, जिसमें ब्याज दर के रूप में कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
आरबीआई ने कहा कि अब डिफॉल्ट होने पर जुर्माना पेनल्टी ब्याज दर से नहीं वसूला जाएगा। लोन पर ब्याज दरों के रिसेट करने की शर्तों सहित ब्याज दरों के निर्धारण पर नियामकीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जैसा कि सर्कुलर ने कहा है। साथ ही, संस्थाएं ब्याज दर पर कोई अतिरिक्त कंपोनेंट नहीं देंगे।
कर्ज लेने वालों को राहत दी जाती है—
सर्कुलर ने कहा कि पेनल्टी चार्जेज का कोई पूंजीकरण नहीं होगा; दूसरे शब्दों में, ऐसे शुल्कों पर आगे कोई ब्याज नहीं मिलेगा।