Bank: क्या आपके बैंक ने आपके खाते से अनजाने में धन निकाला तुमने इसकी शिकायत बैंक के कस्टमर केयर और कर्मचारियों से की, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। कई शिकायतों पर कई दिनों तक कार्रवाई नहीं होती। आप भी बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अधिकांश शिकायतें ग्राहकों के साथ बैंकों द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार की हैं। बातचीत और मध्यस्थता बहुत सी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। बैंक से जवाब मिलने के बाद भी हम कई मामले से संतुष्ट नहीं हैं।
अगर आप की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस प्रक्रिया के तहत आपको समस्या का हल मिल जाएगा। 1. ग्राहकों को सबसे पहले अपने बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करनी होती है।
Gold Price Low: सोना हुआ सस्ता, जानिए चाँदी के भी भाव
2. बैंक का जवाब आपको संतोषजनक नहीं लगता या फिर 30 दिनों के अंतराल में आपको जवाब ही नहीं मिलता तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें।
3. उस बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है।
4. लिखित शिकायत के लिए, http://www.bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल लें। इस फॉर्म को भरकर सबमिट करें। इसमें नाम, पता, शिकायत के आसपास के फैक्ट्स, नुकसान और राहत की मांग बताएं।
5. उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जमा करें, जो शिकायत फॉर्म के साथ आपके मामले का समर्थन करते हैं।
6. आप शिकायत ऑनलाइन (https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindia.com) पर भी दर्ज कर सकते हैं।
7. अगर आप बैंकिंग लोकपाल के आदेश से असंतुष्ट हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पर बैंकिंग लोकपाल के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं।