RBI Moneycontrol: यह खबर आप सभी के लिए बेहद जरूरी खबर साबित होने वाली है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने 2000 रुपये के नोट अभी तक नहीं लौटाए हैं उनके लिए राहत भरी खबर आ सकती है. साथ ही आरबीआई नोट लौटाने या जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर अक्टूबर के अंत तक कर सकता है.
आपको बता दें कि मनीकंट्रोल (RBI Moneycontrol) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया गया है. हालांकि, औपचारिक रूप से इस संबंध में अभी कोई निर्देश सामने नहीं आया है.
एक अधिकारी ने मनीकंट्रोल से ऑफ रिकॉर्ड कहा है, “ऐसा लगता है कि आरबीआई 2000 के नोट को जमा व एक्सचेंज करने की अंतिम तिथि को कम-से-कम एक और महीने के लिए बढ़ा सकता है.
ऐसा एनआरआई और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है.” गौरतलब है कि अभी तक 2000 रुपये के नोट को जमा या एक्सचेंज करने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
कई जानकारों का मानना है कि 2000 के 100 फीसदी नोटों को चलन से बाहर करने के लिए आरबीआई डेडलाइन बढ़ा सकता है.
कितने नोट वापस आए
1 सितंबर तक आरबीआई के पास सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के 93 फीसदी नोट वापस आ चुके थे. जब आरबीआई ने मई में इन नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी तब 3.62 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के 2000 वाले नोट चलन में थे.
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1 सितंबर क 3.32 लाख करोड़ रुपये वापस बैंकिंग सिस्टम में आ चुके थे. अधिकांश लोगों ने पैसे को एक्सचेंज कराने की बजाय उसे बैंक में जमा कर दिया था.
बता दें कि आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी और 23 मई से बैंकों ने नोट एक्सचेंज या जमा करना शुरू कर दिया था.
क्या होगा नोटों का?
अगर डेडलाइन आगे नहीं बढ़ती है भी 2000 रुपये के नोट अमान्य नहीं होंगे. हालांकि, इनसे बाजार में कुछ खरीदा नहीं जा सकेगा. नोटधारकों को इसे सीधे आरबीआई के पास ले जाकर जमा करना होगा.
साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक में हर दिन केवल 2000 रुपये तक के ही 2000 वाले नोट जमा किये दजा सकते थे. इसका मतलब है कि हर व्यक्ति हर दिन बस 2000 के 10 नोट ही जमा कर सकता था. इसके बावजूद बैंकों में 2000 के नोट बदलने या जमा करने के लिए कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिली थी.