नहीं देना अब टोल टेक्स, NHAI ने जारी किया नियम

NHAI: नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर चलते समय आपने टोल प्लाजा अवश्य देखा होगा। यहां गाड़ी चलने के लिए टोल टैक्स देना होगा। FASTag अब हर टोल टैक्स पर उपलब्ध है, जो आपको बिना लाइन में लगे टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति देता है।
इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम (ETC) फास्टैग से पैसे निकालता है। कैसा होगा अगर हम कहते हैं कि आप बिना टैक्स चुकाए टोल प्लाजा पार कर सकते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का एक नियम कहता है कि आप बिना टैक्स चुकाए टोल प्लाजा पार कर सकते हैं।
सरकार ने टोल प्लाजा पर जाम को कम करने और ट्रैफिक को कम करने के लिए फास्टैग की शुरुआत की।
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इससे आप टोल प्लाजा पार कर सकते हैं बिना रुके। देश भर में फास्टैग प्रणाली है। इसने टैक्स चुकाने के लिए कैश को बदल दिया है। आपको अधिक टैक्स देना होगा अगर आपके पास फास्टैग नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर टैक्स देना ही नहीं पड़ा।
100 मीटर का रास्ता
NHAI ने दो साल पहले एक नियम बनाया था कि टोल बूथ पर कार की लाइन 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह ट्रैफिक को टोल प्लाजा पर बिना रोक-टोक चलाने में मदद मिलती है। हर टोल लेन पर टोल प्लाजा से 100 मीटर की दूरी दिखाने के लिए एक पीली पट्टी होती है।
कोई टैक्स नहीं देना चाहिए-
यदि आपकी कार 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन में फंसी है, तो आपको टोल नहीं देना होगा। NHAI के निर्देशों के अनुसार, 10 सेकेंड से अधिक समय इंतजार करने पर आप बिना टैक्स दिए निकल सकते हैं। NHAI की हेल्पलाइन 1033 को किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं।
टोल टैक्स से छुट्टी—
NHAI भी टोल टैक्स छूट देता है। यदि आपका घर टोल प्लाजा के पास है तो आपको हर महीने एक पास मिलता है। टोल टैक्स पास की दरें लोकेशन पर निर्भर करती हैं।
घरौंडा, करनाल टोल प्लाजा में घर होने पर 10 किलोमीटर के दायरे में 150 रुपये का मंथली पास मिलेगा। मासिक पास की लागत 300 रुपये होगी अगर घर से दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है।