Himachal Pradesh: बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स

DC Rate Job, Tax In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है. इसे लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर यह टैक्स FASTag के जरिए वसूला जाएगा.
टैक्स की राशि 20 रुपये से 80 रुपये तक तय की गई है. हालांकि राज्य सरकार ने कुछ वाहनों को इस टैक्स से राहत भी दी है. परिवहन सचिव अरविंद सिंह ने बताया कि यह अधिसूचना पिछले शुक्रवार से लागू हो गयी है. हालांकि, राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ समय लगेगा. पहले हमारे पास प्रवेश बिंदुओं पर चेक पोस्ट थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चेकपोस्ट बंद हैं. मैन्युअल रूप से टैक्स जमा करना पर्यटकों के लिए असुविधाजनक रहता है, इसलिए अब फास्टैग के जरिए ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।
Himachal Pradesh Tax: किसको देना होगा टैक्स
उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स को लेकर अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग राशि तय की है. इसके अलावा कुछ वाहनों को भी राहत दी गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर आप इलेक्ट्रिक या सीएनजी ईंधन से चलने वाले वाहन से उत्तराखंड जाते हैं तो आपको ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा दोपहिया, सरकारी, फायर एंबुलेंस, सैन्य और कृषि वाहनों को भी इस टैक्स से छूट दी जाएगी.
कब से होगी शुरू
इस योजना को लागू करने की समयसीमा के बारे में अरविंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक तीन पहिया वाहनों से 20 रुपये और चार पहिया वाहनों से 40 रुपये टैक्स वसूला जाएगा. वहीं, मध्यम और भारी मोटर वाहनों को क्रमशः 60 रुपये और 80 रुपये का ग्रीन टैक्स देना होगा।
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