7th Pay Commission New Rule: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के बदले नियम, जानिए

7th Pay Commission New Rule: 7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) में सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को पेंशन की बड़ी सुविधा दी गई है।
यह पारिवारिक पेंशन लगभग सवा लाख रुपये की हो सकती है।
यह नियम कहता है कि अगर सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद किसी एक सदस्य (पति या पत्नी) की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को फैमिली पेंशन मिलेगी। यदि रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे या बच्चे फैमिली पेंशन प्राप्त करेंगे।
पहले नियम क्या था?
पहले नियम के अनुसार, जीवित बच्चों को 45 हजार रुपये की फैमिली पेंशन मिलती थी अगर सरकारी कर्मचारी मर जाता था। यह नियम पेंशन रूल 54 के सब रूल (3) में था। सब रूल (2) के अनुसार, बच्चों को दोनों परिवार पेंशन मिली होती तो यह राशि २७ हजार रुपये होती।
यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और 1972 के CCS (पेंशन) रूल्स के तहत सुरक्षित थे, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है। अधिकतम 1.25 लाख रुपये की पेंशन होगी। यह पेंशन किस आधार पर मिलेगा, इसके लिए कुछ विशिष्ट नियम लागू होते हैं जिसके तहत सरकारी कर्मचारी के परिवार को आना चाहिए।
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972, रूल 54 के सब रूल (11) के अनुसार, अगर एक सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी इस नियम के तहत आता है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे दो परिवारीय पेंशन के हकदार होंगे।
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सीसीए नियमों के अनुसार, दो परिवारों को 90 हजार रुपये के 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की अधिकतम पेंशन मिलती थी, जैसा कि छठे वेतन आयोग के नियम बताते हैं। 90 हजार रुपये के मुकाबले यह 45 हजार और 27 हजार रुपये था।
नए नियम क्या हैं?
7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग) ने अधिकतम पेंशन राशि 2,50,000 रुपये निर्धारित की है। यही कारण है कि फैमिली पेंशन नियम में बदलाव किया गया है। पति-पत्नी दोनों एक सरकारी कर्मचारी हैं और अगर वे रिटायरमेंट के बाद मर जाएँ तो उनके बच्चों को 1.25 लाख रुपये की एक पेंशन और 75 हजार रुपये की दूसरी फैमिली पेंशन मिलेगी।
सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग) के बदले नियम में 2.5 लाख रुपये प्रति महीने की फैमिली पेंशन निर्धारित की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नॉमिनी को 1.1.2016 से 45 हजार रुपये प्रति माह की जगह पर कुल 2.5 लाख रुपये का पच्चीस प्रतिशत, यानी 1.25 लाख रुपये फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे। अब पहले २७ हजार रुपये की पेंशन २.५ लाख रुपये का ३० प्रतिशत, यानी ७५ हजार रुपये कर दी गई है।