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Tax Regulations: विरासत की संपत्ति पर आयकर के नियम में बदलाव

DC Rate Job, Tax Regulation On Inherited Property: हम यह बात आपको बिलकुल आसान भासा में समझते है। अगर आपके पास आपकी कोई विरासत की संपत्ति है तो आपको उसका कोई टैक्स नहीं भरना होता है, लेकिन जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचते है तो आपको उस वक़्त टैक्स देना होगा।

Tax Regulations: विरासत की संपत्ति

हम सिर्फ उसको ही विरासत की संपत्ति कह सकते जो की हमें हम हमारे दादा, पिता या परदादा से मिलती है ।
अगर हमारी हमारे माता के परिवार यानि नाना, मामा अदि किसी से मिलती है तोह वहा हमारी विरासत की संपत्ति नहीं कहलाई जाएगी।

Property Tax: आयकर अधिनियम संपत्ति के लिए

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई संपत्ति 1 अप्रैल, 1981 से पहले विरासत में मिली हो, तो संपत्ति के मालिक को आपत्तिकृत बाजार मूल्य को पुनः संशोधित करने का अधिकार होता है। इसके खिलाफ, 1 अप्रैल 2001 के बाद मिलने वाली संपत्ति पर 50,000 रुपये का अधिग्रहण करना अनिवार्य है।

अगर 1 अप्रैल, 1981 के बाद संपत्ति प्राप्त हुई है, तो मालिकों द्वारा कर उद्देश्यों के लिए भुगतान की गई राशि को पूर्वाधिकृत करना संभावनाएं बढ़ाता है। इसके अलावा, कई मामलों में, विरासत की संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति उसी वर्ष से इंडेक्सेशन के लाभ के पात्र हो सकते हैं।

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